नागरिक चार्टर - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
1830 Cr
Project Budget
Delhi
Location
June 2017
Start Date
March 2023
Stipulated Completion Date
प्रस्तावना
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में केंद्र सरकार के सभी संगठनों (रक्षा और रेलवे को छोड़कर) के सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए सौंपा गया है। इसे केंद्र सरकार की भवन संपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। सीपीडब्ल्यूडी ने परंपरागत रूप से भारत में भवन निर्माण उद्योग के लिए मानकों और बेंचमार्क स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। CPWD के महानिदेशक निर्माण क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए भारत के राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार हैं।
नज़र
विश्व स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध संसाधनों के भीतर एक सतत और समावेशी निर्मित वातावरण बनाना और बनाए रखना।
मिशन
सीपीडब्ल्यूडी भारत में निर्मित पर्यावरण के निष्पादन, रखरखाव और मानकीकरण में स्वयं के लिए एक प्रमुख भूमिका की परिकल्पना करता है, जबकि ज्ञान और आत्मसात करने के साथ-साथ शासन में सतत विकास और पारदर्शिता के लिए नीतियों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में एक सरकारी विभाग की भूमिका निभाना जारी रखता है। अनुभव। सीपीडब्ल्यूडी अपने ग्राहकों को हरित भवनों की आकांक्षा और उसके लिए मानदंड विकसित करने के लिए शिक्षित करने का प्रयास करेगा।
उद्देश्य
विभिन्न स्थानों पर सभी सामान्य पूल कार्यालय आवास और सामान्य पूल आवासीय आवास परियोजनाओं के लिए कम से कम 3 स्टार रेटेड ग्रीन और बैरियर मुक्त भवनों का निर्माण करना।
निर्माण कार्यभार में 10% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना।
कम से कम 90% आवासीय रखरखाव शिकायतों में शिकायतों की समय पर उपस्थिति प्राप्त करने के लिए।
कम से कम 80% आवासीय रखरखाव शिकायतों में ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए।
मंजूरी की तारीख या फंड ट्रांसफर की तारीख, जो भी बाद में हो, की गणना के अनुसार मंजूरी/प्रारंभिक अनुमानों में निर्धारित समय के भीतर पूरी परियोजना को पूरा करने के लिए।
सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल और अनुबंध की सामान्य शर्तों का आवधिक अद्यतन, दरों की दिल्ली अनुसूची और दरों का विश्लेषण।
वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली, कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली, ई-टेंडरिंग (भुगतान पोर्टल के माध्यम से बयाना राशि), ई-लेखा (केंद्रीकृत लेखा) में ई-गवर्नेंस पहलों में अगले दो वर्षों में कम से कम 90% अनुपालन शुरू करना और प्राप्त करना। और ई-समर्थ (केंद्रीकृत सामान्य भविष्य निधि प्रबंधन)
सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण:
CPWD मुख्य रूप से केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संगठनों को निर्माण और रखरखाव सेवाएं प्रदान करता है। CPWD, शहरी विकास मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय होने के नाते, भारत सरकार को निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से संबंधित मामलों में तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। हम अपनी नियमावली, विनिर्देशों और दरों की अनुसूचियों के माध्यम से देश में निर्माण गतिविधियों की बेंचमार्किंग प्रदान करते हैं।
सीपीडब्ल्यूडी के ग्राहक और उनके साथ इसका संबंध:
हमारे कुछ प्रमुख ग्राहक और उन्हें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नीचे सारणीबद्ध हैं
| क्र. सं. | मंत्रालय/संगठन का नाम | प्रदान की गई सेवा की प्रकृति | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्माण | रखरखाव | सलाहकार | |||||
| 1 | शहरी विकास मंत्रालय |
हां |
हां |
हां |
|||
| 2 | गृह मंत्रालय | हां |
हां |
हां |
|
||
3 |
सीमा सुरक्षा बल |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
4 |
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
5 |
भारत तिब्बत सीमा पुलिस |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
6 |
सशस्त्र सीमा बल |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
7 |
आयकर विभाग |
हां |
हां |
नहीं |
|
||
8 |
सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग |
हां |
हां |
नहीं |
|
||
9 |
विदेश मंत्रालय |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
10 |
भारतीय खेल प्राधिकरण |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
11 |
सर्वे ऑफ इंडिया |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
12 |
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
13 |
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
14 |
आईआईएसईआर |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
15 |
भारत के महालेखाकार |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
16 |
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
17 |
केंद्रीय जांच ब्यूरो |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
18 |
केंद्रीय विश्वविद्यालय |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
19 |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
20 |
भारतीय प्रबंधन संस्थान |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
21 |
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान |
हां |
नहीं |
नहीं |
|
||
वितरण मानक :
| सेवा की प्रकृति | सेवा वितरण मानक | प्रतिबंध |
|---|---|---|
| क) निर्माण - | समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जैसा कि स्वीकृत पीई गणना में निर्धारित किया गया है मंजूरी या बजट के आवंटन के समझौते |
के बाहर बड़ी संख्या में चर सीपीडब्ल्यूडी का नियंत्रण |
| बी) रखरखाव - | विभिन्न श्रेणियों की 90% शिकायतों पर कार्रवाई करना उस श्रेणी के लिए निर्धारित समय के भीतर> |
अप्रत्याशित विलम्ब के कारण |
सूचना की उपलब्धता:
कार्यालय समय के दौरान नीचे सूचीबद्ध हमारे अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है:
| क्र. सं. | कार्यालय | अधिकारी का नाम | पद | स्थित है | टेलीफोन/फैक्स/ईमेल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | महानिदेशालय |
श्री देवेंद्र सचान |
निदेशक (तकनीकी और पीआर) |
नई दिल्ली |
011-23061584 (0) |
| 2. | प्रदेश दिल्ली |
श्री आरपी गुप्ता |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) डॉ |
नई दिल्ली |
011-23062804 (0) |
| 3. | नई दिल्ली परियोजना क्षेत्र |
|
अधीक्षण अभियंता |
नई दिल्ली | |
| 4. | परियोजना क्षेत्र दिल्ली |
श्री एस के रामपाल |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टीएलक्यूए) पीआरडी |
नई दिल्ली | |
| 5. | सीमावर्ती क्षेत्र |
श्री हिमांशु पांडे |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) बीआर |
नई दिल्ली | |
| 6. | परियोजना क्षेत्र चंडीगढ़ |
श्री अरविंद गर्ग |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टीएलक्यूए) पीआरसीएच |
चंडीगढ़ |
011-26166672 (0) 011-26175189 (एफ) |
| 7. | क्षेत्र चंडीगढ़ |
श्री चंद्र भूषण सिंह |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरसीएच |
चंडीगढ़ | |
| 8. | प्रदेश लखनऊ |
श्री शिव कुमार मिश्रा |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरएल |
लखनऊ |
|
| 9. | परियोजना क्षेत्र कोलकाता |
श्री डी के गर्ग |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टीएलक्यूए) पीआरके |
कोलकाता |
033-22877415 (O) 033-22982808 (एफ) |
10. |
क्षेत्र कोलकाता |
श्री बिहारी लाल खंडेलवाल |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आर.के |
कोलकाता |
|
| 11. | क्षेत्र गुवाहाटी |
श्री Vikehiezo तासे |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टीएलक्यूए) आरजी |
गुवाहाटी | 022-22058308 (0) 022-22058308 (एफ) ddghqwrcpwd@gmail.com |
| 12. | परियोजना क्षेत्र मुंबई |
श्री। एल के भार्गव |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टीएलक्यूए) पीआरएम |
मुंबई | |
| 13. | क्षेत्र मुंबई |
श्री। मनीष कुमार पांडे |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरएम |
मुंबई | |
| 14. | क्षेत्र भोपाल |
श. राजमणि प्रसाद सिंह |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरबीएच |
भोपाल | 044-24465169/4711 (0) 044- 24464688 (एफ) sampathsecpwd@yahoo.com |
| 15. | परियोजना क्षेत्र चेन्नई |
श्री चलपति राव |
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू सह टीएलक्यूए) पीआरसी |
चेन्नई | |
| 16. | क्षेत्र चेन्नई | श्री मुरली रंगराजन |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आर.सी |
चेन्नई | |
| 17. | क्षेत्र बैंगलोर |
श्री संजीव अग्रवाल |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरबी |
बैंगलोर |
|
18. |
क्षेत्र हैदराबाद |
श्री बैरेड्डी श्रीधर रेड्डी |
अधीक्षण अभियंता (टीएलक्यूए) आरएच |
हैदराबाद |
सीपीडब्ल्यूडी की संरचना और कार्यों की जानकारी इसकी वेबसाइट www.cpwd.gov.in पर भी उपलब्ध है
हम निम्नलिखित पर आपका सहयोग चाहते हैं:
नागरिक चार्टर सीपीडब्ल्यूडी और उसके ग्राहकों के बीच सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक संयुक्त प्रयास है और हम क्लाइंट से निम्नलिखित तरीके से हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं:
निर्माण ग्राहकों से:
क) ग्राहकों से अनुरोध है कि वे नोडल अधिकारियों से बातचीत करें और उन्हें अनुरोधित इनपुट दें।
बी) मामलों को अगले उच्च स्तर तक तभी ले जाया जाएगा जब इसे नोडल अधिकारी द्वारा हल नहीं किया जाता है।
ग) ग्राहकों से अनुरोध है कि वे समय पर और पर्याप्त धन प्रवाह के लिए अपने संगठन में सक्षम प्राधिकारी के साथ धन जारी करने से संबंधित मामले उठाएं।
घ) निर्माण ग्राहकों से अनुरोध है कि स्वीकृत प्रारंभिक अनुमानों में कार्यक्षेत्र परिवर्तन से बचें।
ङ) भूमि और भवनों के लिए स्वामित्व दस्तावेज आदि प्रदान करने के लिए ग्राहकों की सहायता और सहयोग आवश्यक है, ताकि स्थानीय निकायों से उनकी ओर से भवन योजनाओं और सेवा कनेक्शनों के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सके।
च) ग्राहकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से पूर्ण कार्य को शीघ्रता से अपने हाथ में ले लें। विभिन्न अनुबंधों की दोष देयता अवधि के दौरान छोटी-छोटी कमियों को इंगित किया जा सकता है और सीपीडब्ल्यूडी को शीघ्र निवारण के लिए सूचित किया जा सकता है।
जी) सीपीडब्ल्यूडी को काम सौंपने के ऐसे प्राधिकरण के निर्णय के बाद ही ग्राहक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मांग/आवश्यकता दे सकता है।
रखरखाव ग्राहकों से:
ए) रखरखाव ग्राहकों से अनुरोध है कि वे आवास और उसके आस-पास के स्थान को स्वच्छ तरीके से बनाए रखें और सरकारी भवनों/संपत्ति में कोई अनधिकृत वृद्धि/परिवर्तन न करें।
ख) उनसे अनुरोध है कि बैठकों के दौरान/ईमेल के माध्यम से सक्रिय रूप से सुधारों का सुझाव दें।
गाइड बुक्स / हैंड बुक्स / कंज्यूमर हेल्पलाइन :
हमने मूल कार्यों के लिए अपने विनिर्देशों और रखरखाव कार्यों के लिए रखरखाव मैनुअल प्रकाशित किया है जो हमारी वेबसाइट www.cpwd.gov.in पर उपलब्ध हैं।
रखरखाव ग्राहकों (ई-सेवा के तहत) के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं: 1800-2664499 और 1800-114499
हम चार्टर के तहत दी जा रही सेवाओं में लगातार संशोधन और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह चार्टर 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा और एक वर्ष के बाद संशोधित किया जाएगा।
आइए हम हाथ मिलाएं और इस चार्टर को सफल बनाने के लिए आगे आएं!

